डायसिस सचिव नितिन लॉरेन्स ने की है नामजद शिकायत।
पिथौरा/रायपुर। क्रिश्चन मिशन भूमि के अवैध कब्जा, फर्जी सौदे व अवैध निर्माण में संलिप्त कांग्रेसी नेता, भूमाफिया व प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ पुलिस अपराध कायम करने के बजाए उनका साथ दे रही है ये कहना है डायसिस ऑफ छत्तीसगढ़ के सचिव नितिन लॉरेन्स का जिनके नेतृत्व में पिथौरा थाना में थाना प्रभारी को बड़ी संख्या में सामाजिक जनों के साथ शिकायत पत्र शनिवार को सौंपा गया था जबकि अनुविभागीय अधिकारी ने तत्काल अवैध निर्माण के लिए आदेशित किया था।
छत्तीसगढ़ डायोसिस सचिव नितिन लॉरेन्स ने पुलिस प्रशासन के द्वारा नामजद शिकायत के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नही करने को लेकर कहा कि लगता है कांग्रेसी नेताओं का प्रशासन में भी दखल है जिसके चलते पुलिस प्रमाणों के बावजूद भी शिकायत दर्ज करने से बच रही है जबकि क्रिश्चन मिशन भूमि के दानपत्र से लेकर पंजीयन व अवैध निर्माण करने में शामिल सभी लोगो के खिलाफ हमने नामजद लिखित शिकायत, दस्तावेजो के साथ दिया है इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होने पर संभावना है कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेशस्तरीय पदाधिकारियों का नाम भी इसमें सामने आ सकता है जिन्होंने चर्च की जमीन के कांग्रेस शासनकाल में अवैध सौदे, रजिस्ट्री से लेकर अवैध निर्माण में पैसा लगाया है।
श्री लॉरेन्स ने बताया कि सन् 1928 से काबिज एवं दाखिल इसाई समुदाय (मिशन) की भूमि का कूटरचित दस्तावेज तैयार कर दान पत्र विलेख निष्पादित कर धोखाघड़ी एवं अमानत में खयानत, कूटरचित दस्तावेज कर अवैध खरीदी बिक्री,पंजीयन के बाद अवैध निर्माण में सहयोग करने वाले सभी लोगों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हमने पिथौरा थाना का घेराव कर पिथौरा थाना प्रभारी को शिकायत पत्र सौंपा है जिसमें चंद्र भूषण जोसेफ (दानदाता)., प्रशिल जोसेफ(दान ग्रहिता), जितेन्द्र कुमार सिन्हा (- कांग्रेसी नेता/गवाह), भूपेन्द्र साहू( गवाह),. नितिन ठाकूर -(तहसीलदार
),श्री बाघ ( पटवारी हल्का नं 22/12 पिथौरा, नरेश अग्रवाल (- अवैध निर्माणकर्ता), पीयुष अग्रवाल( अवैध निर्माणकर्ता), आत्माराम यादव – (नगर पंचायत अध्यक्ष, कांग्रेसी विधायक खल्लारी विधान सभा
का रिश्तेदार), प्रेमलाल सिन्हा-( पूर्व कांग्रेसी पार्षद), श्री.सिदार (तत्कालीन उप पंजीयक),श्री.सिन्हा (अर्जीनवीस), एवं अन्य का नाम शामिल है साथ ही क्रिश्चन मिशन भूमि में निर्मित भवन को तोड़कर इसाई समाज की आस्था पर आघात कर चर्च एवं पादरी आवास के अस्तित्व को समाप्त करने के कृत्य में संलग्न सभी लोगों के विरूद्ध तत्काल अपराधिक प्रकरण दर्ज कर हिरासत में लिया जावे एवं मौके पर यथास्थिति बनायी रखी जावे हमारी ये मांग थी जिसपर एसडीएम ने तत्काल संज्ञान लिया है पर इस मामले में सम्मिलित सभी लोगों के विरूद्ध धारा 318, 335, 336(3), 337, और 340 बी.एन.एस.एस. 2023 एवं अन्य उचित धाराओं के अंर्तगत अपराध पंजीबद्ध कर कड़ी कानूनी कार्यवाही करने की हमारी मांग पर पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई नही की जा रही है जिससे लगता है कि कांग्रेसी नेताओं की संलिप्तता के चलते पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे हट रही है यदि पुलिस एक दो दिन में कार्रवाई नही करती तो हम कार्रवाई के लिए मानिये मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री जी तक जायेंगे और दिल्ली मे जंतर-मंतर में धरना देंगे, पुलिस प्रथम सुचना रिपोर्ट दर्ज ना कर के कुछ कोंग्रेसी नेता जिनके नाम देख कर पीछे हट रही और संरक्षण दे रही है जबकि ललिता कुमारी वर्सस उतर प्रदेश उच्चतम न्यायालय के एक आदेश मे साफ दिया हैँ “120.1आदेश अनुसार धारा 154 अंतर्गत एफआईआर जरूरी है” पुलिस एफआईआर दर्ज न करके न्यायालय के आदेश की अवमानना कर रही है।