पीडिता के हाथ बांह पकड कर छेडखानी कर दुष्कर्म करने की कोशिश करने वाले आरोपी को थाना बोड़ला पुलिस ने किया गिरफ्तार।

आरोपी के विरुद्ध थाना बोड़ला में अपराध क्रमांक-120/2023 धारा-354,342,427 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर की गई कार्यवाही।

कबीरधाम जिले के थाना बोड़ला में पीडिता के द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि, बसंत नामदेव के साथ कार में बैठ कर सहेली के शादी में ग्राम भीरा गई थी। जहां रात्रि अधिक हो गई थी तथा बसंत नामदेव शराब का सेवन कर लिया था। जिस कारण मैं उसके साथ नही आना चाह रही थी। लेकिन उसने मुझे जबरदस्ती अपने साथ चलो मेरे न्यूज आफिस बोडला मे रूकना कह कर अपने साथ लेकर आया और अपने रूम में लाकर मेरे हाथ बांह पकड कर छेडखानी कर जबरजस्ती शारीरिक संबंध (दुष्कर्म) करने की कोशिश करने लगा। तब मैं अपने दोस्त को फोन लगाने की कोशिश की तो बसंत ने मेरा मोबाईल फोन को पटक कर तोड दिया। की रिपोर्ट पर थाना बोड़ला में अपराध क्रमांक 120/23 धारा 354,342,427 भादवि का अपराध पंजीबद् कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना प्रभारी बोडला द्वारा जिले के वरिष्ठ अधिकारी गणों को उक्त घटना की जानकारी दी गई। जिस पर कबीरधाम पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बोड़ला श्री जगदीश उईके के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बोड़ला निरीक्षक श्री व्यास नारायण चुरेंद के द्वारा टीम गठित कर आरोपी बसंत नामदेव जिला कबीरधाम को 24 घंटे के भीतरका गिरफ्तार कर मनी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बोड़ला निरीक्षक श्री व्यासनारायण चुरेंद के कुशल नेतृत्व में थाना टीम का सराहनीय रहा।

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