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प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना: अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राही अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु ले सकेगें ऋण

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजनान्तर्गत व्यवसाय स्थापित करने हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र हितग्राहियों को ऋण लेने पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपए तक जो भी कम हो अनुदान राशि प्रदान किया जाएगा।
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2025-26 हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र हितग्राहियों जो कि अपना व्यवसाय स्थापित करने हेतु ऋण लेने के इच्छुक हैं, जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष हो एवं वार्षिक आय 02 लाख 50 हजार हो ऐसे इच्छुक व्यक्ति को बैंक के माध्यम से न्यूनतम ऋण राशि 01 लाख रुपये पर रुपये 50 हजार या ऋण राशि का 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान स्वरूप प्रदाय किया जावेगा।
 योजना अंतर्गत संचालित संभावित व्यवसाय’
           लघु उद्योग एवं व्यापार के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृत कराये जाने हेतु प्रकरण भेजे जाते हैं। निगम द्वारा अनुदान प्रेषित किया जाता है। ऋण इकाई लागत की अधिकतम सीमा नहीं है। विभिन्न प्रकार की आयजनित योजनाएं यथा-किराना, मनिहारी, कपड़ा, नाई सेलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, फैसी, मनिहारी, मोटर मैकेनिक, सायकिल मरम्मत एवं दुकान, टी व्ही रेडियो मोबाईल रिपेयरिंग, वाइंडिंग, मुर्गीपालन, बकरी पालन, सब्जी व्यवसाय, दोनापत्तल निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योग एवं स्थानीय परिस्थिति अनुसार अन्य आवश्यकताजनति व्यवसाय हो सकते हैं।
पात्रता
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को संबंधित जिले का मूल निवासी होना होगा। इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवासी प्रमाण पत्र के साथ मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक या बिजली बिल तथा आवेदक को संबंधित जाति वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के दिशा निर्देश अनुसार परिवार की वार्षिक आय सीमा राशि रू. 2 लाख 50 हजार तक होने से पात्रता होगी। पात्र हितग्राहियों को भारत सरकार के मापदण्ड अनुसार स्वीकृत ऋण का 50 प्रतिशत या अधिकतम रूपये 50 हजार तक जो भी कम हो अनुदान राशि प्रदान किया जाएगा। आवेदक की आयु सीमा के लिए जन्मतिथि के प्रमाण हेतु स्कूल का जारी दाखिल-खारिज, 5वी., 8वी, 10वीं की अंकसूची या कोई मूल दस्तावेज के साथ शपथ पत्र, शासकीय योजना में पूर्व का ऋण बकाया न हो इस संबंध में विभाग व बैंक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र या शपथ-पत्र जमा करना होगा। ऋण लेने वाले इच्छुक हितग्राही जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति जशपुर, कलेक्ट्रेट परिसर, जशपुर के कक्ष क्रमांक-118 में सम्पर्क कर निर्धारित फार्म प्राप्त कर सकते हैं।

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