N मनीषा @raipur जिला ब्यूरो रायपुर साइबर मानहानि (Cyber Defamation*)
किसी व्यक्ति,की छवि को खराब करने के लिए (सोशल मीडिया के माध्यम ) इंटरनेट या डिजिटल माध्यम का उपयोग करके झूठी जानकारी फैलाना.
इसे *डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर मानहानि* करना भी कहा जा सकता है।
*साइबर मानहानि*
👉सोशल मीडिया, ब्लॉग, ईमेल, या वेबसाइट के माध्यम से किसी के बारे में गलत तथ्य ,जानकारी झूठी अफवाह फैलाना।
👉इंटरनेट पर समाचार पत्र में किसी व्यक्ति के बारे में अपमानजनक, असत्य, या नकारात्मक सामग्री लिखना, पोस्ट करना।
👉किसी व्यक्ति के नाम या पहचान का उपयोग करके फ़र्ज़ी प्रोफ़ाइल बनाकर उसे बदनाम करना।
👉किसी व्यक्ति की छवि को बदनाम करने के लिए उसकी तस्वीरों को एडिट करना और उन्हें वायरल करना।
👉किसी पर झूठे आरोप लगाना ।
*साइबर मानहानि से नुकसान*
👉इससे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान हो सकता है।
👉पीड़ित को मानसिक और भावनात्मक आघात का सामना करना पड़ता है।
👉 यदि यह किसी कंपनी या व्यवसाय के खिलाफ होता है, तो इससे उनकी ब्रांड वैल्यू और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
*कानूनी प्रावधान*
मानहानि का अपराध असंज्ञेय होता है अर्थात इसके लिए *आपको सीधे न्यायालय में रिपोर्ट करना होता है* पुलिस को इसमें सीधे एफ आई आर दर्ज करने और विवेचना करने का अधिकार नहीं होता है आईपीसी, धारा 499 और 500 मानहानि के अपराध पर 2 साल तक की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान था अब बीएनएस में यह धारा 356 हो गई है।
सावधान रहें,सुरक्षित रहे0 रोहित मालेकर
निरीक्षक थाना सिविल लाइन रायपुर