अम्बिकापुर 27 दिसम्बर 2024/ त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 एवम् छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में जिले के जिला पंचायत के सदस्य, जनपद पंचायत के अध्यक्ष/सदस्य एवं ग्राम पंचायत के सरपंच/पंच पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन/आरक्षण की कार्यवाही 28 दिसम्बर नगरपालिक निगम उ.मा.वि. अम्बिकापुर में सम्पादित किया जाना था, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी भोसकर ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का किया त्रैमासिक निरीक्षण
अम्बिकापुर 27 दिसम्बर 2024/ कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विलास भोसकर द्वारा शुक्रवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ कलेक्टरेट परिसर में स्थित स्ट्रांग रूम एवं ईवीएम वेयरहाउस…