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युक्तियुक्तकरण के लिए शालाओं का चिन्हांकन किया जाएगा प्रक्रिया के तहत समिति करेगी शालाओं का भौतिक परीक्षण

अच्छी अधोसंरचना वाले भवन में होगा विद्यालय का संचालन
राजनांदगांव 23 मई 2025।  राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप शालाओं में शिक्षकों की उपलब्धता, बच्चों की दर्ज संख्या के अनुपात में युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। इसके अंतर्गत युक्तियुक्तकरण के लिए शालाओं का चिन्हांकन एवं युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। विकासखण्ड स्तरीय समिति युक्तियुक्तकरण किये जाने वाली शालाओं का चिन्हांकन करेगी। यह समिति एक ही परिसर में संचालित होने वाले समस्त विद्यालयों का भौतिक परीक्षण करेगी। समिति पूर्व माध्यमिक शाला, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी में कार्यरत शिक्षकों की जानकारी विषयवार सूचीबद्ध करेगी। विकासखण्ड स्तरीय समिति 10 से कम दर्ज संख्या वाली शालाओं की सूची बनायेगी, जिससे इनका समायोजन निकट की शाला में किया जा सके। विकासखण्ड स्तरीय समिति शहरी क्षेत्र हेतु 30 से कम दर्ज संख्या वाले तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 10 से कम दर्ज संख्या वाले प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की सूची भौतिक परीक्षण कर बनायेगी। ऐसे विद्यालयों की परस्पर दूरी शहरी क्षेत्र के लिये 500 मीटर एवं ग्रामीण क्षेत्र में 1 किलो मीटर से कम होगी।
कम दर्ज संख्या के मान से समीप के दो प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के युक्तियुक्तकरण की स्थिति में अधिक दर्ज संख्या वाले विद्यालय में कम दर्ज संख्या वाले विद्यालय का समायोजन किया जायेगा। समायोजन के पश्चात् विद्यालय का संचालन अच्छी अधोसंरचना वाले भवन में किया जाएगा।  समस्त अभिलेखों एवं सामग्री का संधारण बड़ी दर्ज संख्या वाले विद्यालय के संस्था प्रमुख करेंगे। यदि कोई विद्यालय ऐतिहासिक महत्व का है, किन्तु दर्ज संख्या कम हो तो भी इस विद्यालय का युक्तियुक्तकरण किसी अन्य विद्यालय में नहीं होगा, बल्कि इस विद्यालय को यथावत रखते हुए उसी परिसर अथवा निकट के अन्य विद्यालय का समायोजन इस ऐतिहासिक महत्व वाले विद्यालय में किया जायेगा। समस्त अभिलेखों एवं सामग्रियों का संधारण ऐतिहासिक महत्व वाले शाला के संस्था प्रमुख करेंगे। युक्तियुक्तकरण उपरांत समायोजित की गई शाला भवन का उपयोग आवश्यकतानुसार उसी परिसर में किया जायेगा। यदि पृथक-पृथक परिसर हो तो यह विद्यालय भवन स्कूल शिक्षा विभाग के आधिपत्य में ही रहेगा। ऐसे
भवनों का उपयोग शासन की अनुमति से आवश्यकता अनुसा%

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