अनाधिकृत रूप से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने के कारण की गई कार्यवाही
जशपुरनगर 23 अगस्त 2024/दुलदुला जनपद पंचायत सीईओ ने कार्यालय जिला पंचायत जशपुर के पत्र 23 जुलाई 2024 के तहत् पंचायत संवर्ग के शिक्षक कर्मचारियों के विरुध्द सेवा समाप्ति की कार्यवाही करने के पत्र एवं विभागीय जॉच में अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाये जाने के फलस्वरुप कार्यालय जनपद पंचायत दुलदुला के सामान्य प्रशासन समिति बैठक 22 अगस्त 2024 के अनुमोदन उपरांत शासकीय प्राथमिक शाला मयूरचुन्दी के सहायक शिक्षक पंचायत श्री द्वारिका प्रसाद को 01 माह आधारित पूर्व सूचना देते हुए सेवा समाप्त की है।
कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, दुलदुला के पत्र 26 जून 2020 एवं पत्र 13 जुलाई 2022 के द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला मयूरचुन्दी के सहायक शिक्षक पंचायत श्री द्वारिका प्रसाद को 16 सितम्बर 2015 से अनाधिकृत-बैगर सूचना के अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहने से कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसके परिपालन में संबंधित के द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जिला जशपुर (छ.ग.) के आदेश 20 मार्च 2023 के तहत् श्री द्वारिका प्रसाद के द्वारा विद्यालय से दिनांक 16 सितम्बर 2015 से बिना पूर्व सूचना-आवेदन पत्र अथवा अवकाश स्वीकृत कराये बगैर अनुपस्थिति के संबंध में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखंड दुलदुला को विभागीय जाँचकर्ता अधिकारी एवं प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दुलदुला को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय जांच प्रतिवेदन 22 मई 2023 के अनुसार अधिरोपित आरोप प्रमाणित पाया गया।