सुप्रीम कोर्ट ने पलटा 1967 का फैसला, एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं? रेगुलर बेंच तय करेगा

नई दिल्ली । सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात जजों की संविधान पीठ ने अनुच्छेद 30 के मुताबिक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे के कायम रखने के मामले को 3 जजों की रेगुलर बेंच को भेज दिया है। इस बेंच को यह जांच करनी है कि एएमयू की स्थापना अल्पसंख्यकों ने की थी क्या?
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर दिए अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 में ‘अजीज बाशा बनाम भारत गणराज्य’ मामले में दिए अपने ही फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई संस्थान कानून के तहत बना है तो भी वह अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा कर सकता है। अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा या नहीं, इसका फैसला रेगुलर बेंच करेगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 के बहुमत से यह आदेश दिया।
साल 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना था। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। जिस पर सुनवाई के दौरान साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने मामले को सात जजों की पीठ के पास भेज दिया था। इस मामले पर सुनवाई पूरी कर पीठ ने बीते1 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साल 1967 के फैसले को पलटते हुए स्पष्ट कर दिया कि कानून द्वारा बनाए गए संस्थान को भी अल्पसंख्यक दर्जा मिल सकता है। हालांकि अंतिम फैसले के लिए पीठ ने मामले को रेगुलर बेंच को ट्रांसफर कर दिया है।

  • Related Posts

    बिश्नोई गैंग की धमकी: सिंगर को एक महीने में मार देंगे, सलमान में दम है तो बचा लें

    नई दिल्ली । फिल्म अभिनेता सलमान खान को फिर से लॉरेंस गैंग की तरफ से धमकी भरा संदेश मिला है। मुंबई के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सलमान के लिए धमकी…

    राष्ट्रपति ने गोवा में ‘समुद्र में एक दिन’ कार्यक्रम में भाग लिया

    नई दिल्ली । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 7 नवंबर गोवा में ‘समुद्र में एक दिन’ कार्यक्रम में भाग लिया। आईएनएस विक्रांत पर अपने ‘समुद्र में एक दिन’ कार्यक्रम के दौरान,…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *