Saturday, September 7

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जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा के खिलाफ दिया फैसला
कवर्धा, खास खबर, छत्तीसगढ़ प्रदेश, दुर्ग

जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा के खिलाफ दिया फैसला

कवर्धा - सहारा वाले तीन मामलों में माननीय जिला आयोग ने परिवादी के पक्ष में आदेशित करते हुए मेच्योरिटी राशि प्रदाय करने सहित मानसिक क्षति व परिवाद खर्च प्रदाय करने का आदेश पारित किया। ज्ञातव्य हो कि, कबीरधाम जिला अंतर्गत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में गजेन्द्र कुमार होमने पिता तिहारी लाल होमने पेशा कपड़ा दुकान निवासी मठ मंदिर के पास मठपारा बूढ़ामहादेव वार्ड नं. 12 कवर्धा पोस्ट तहसील व थाना कवर्धा जिला कबीरधाम छ.ग. द्वारा शाखा प्रबंधक सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड कार्यालय पोंड़ी के शाखा प्रबंधक विनोद कुमार केशरवानी सहित सहारा के रिजनल ऑफिस भिलाई, सहारा के रजिस्टर्ड ऑफिस लखनउ उत्तरप्रदेश, सहारा के महाप्रबंधक रायपुर सहित सहारा के एजेण्ट के विरूद्ध परिपक्वता राशि जो परिवादी के द्वारा जमा किया गया था जो उसे परिपक्वता के बाद भी वापस नहीं किया जा रहा के परिपेक्ष्य में माननीय जिला ...