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दो पंचायत सचिव पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना
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दो पंचायत सचिव पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना

डिप्टी कलेक्टर और पंचायत सचिव की जांच व अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश राज्य सूचना आयुक्त की कार्यवाही रायपुर, 19 अक्टूबर 23/- छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने आवेदकों को समय पर सूचना देने में लापरवाही बरतने और सूचना का अधिकार अधिनियम का समुचित क्रियान्वयन नहीं किए जाने पर ग्राम पंचायतों के 2 सचिव पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त श्री मनोज त्रिवेदी ने बलौदाबाजार जिले के नगरदा ग्राम पंचायत के सचिव श्री गोटीलाल पटेल और महासमुंद जिले के ग्राम पंचायत परघिया के सचिव श्री अरुण बुढेक पर यह जुर्माना लगाया है। राज्य सूचना आयुक्त ने संबंधित जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को जुर्माने की राशि वसूल कर शासन के खाते में जमा कर आयोग को पालन प्रतिवेदन भेजने के निर्देश दिए हैं। जांच व अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश राज्य सूचना आयुक्त ने एक आवेदक को दो वर्ष...
खास खबर, छत्तीसगढ़ प्रदेश, रायपुर

राज्य सूचना आयोग ने दो जन सूचना अधिकारियों पर लगाया अर्थदंड, तहसीलदार और उप अभियंता पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड

रायपुर, 21 जुलाई 2023/ छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने सूचना देने में लापरवाही बरतने पर दो जन सूचना अधिकारियों पर 25- 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इन अधिकारियों में एक तत्कालीन तहसीलदार और एक तत्कालीन उप अभियंता शामिल है। राज्य सूचना आयुक्त श्री मनोज त्रिवेदी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदन के निराकरण में लापरवाही बरतने और समय सीमा में क्रियान्वयन नहीं किये जाने पर संबंधित जनसूचना अधिकारियों पर यह अर्थदंड लगाया है। एक प्रकरण की सुनवाई के दौरान पाया गया कि रायपुर तहसील के तत्कालीन जन सूचना अधिकारी को मार्च 2019 में आवेदक द्वारा सीमांकन से संबंधित दस्तावेजों आदि का अवलोकन करने का आवेदन दिया गया था। किंतु जन सूचना अधिकारी के द्वारा 3 वर्ष विलंब से आवेदक को अवलोकन के लिए सूचना जारी किया गया। इस संबंध में आयोग के द्वारा तत्कालीन जन सूचना अधिकारी को जवाब देने के लिए नोटिस ज...
खास खबर, छत्तीसगढ़ प्रदेश, रायपुर

चार जनसूचना अधिकारियों को 25-25 हजार रूपए का अर्थदण्ड

जनपद पंचायत करतला के वर्तमान सीईओ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा रायपुर, 26 नवंबर 2022/ लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार एवं प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील है। सरकार के क्रियाकलापों के संबंध में नागरिकों को जानकार बनाने के लिए यह अधिनियम मील का पत्थर साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त श्री धनवेन्द्र जायसवाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम का समय पर पालन नहीं करने के कारण चार जनसूचना अधिकारी पर 25-25 हजार रूपए का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए वरिष्ठ अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने आदेश पारित किए हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत श्री शरद देवांगन, श्रीराम कालोनी बेलादुला रायगढ़ ने तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत जोंधरा, ज...