नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025
राजनांदगांव 21 जनवरी 2025। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के घोषणा एवं आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने पर मंत्री, विधायक, अध्यक्ष, सदस्य जिला पंचायत व नगरीय निकाय या जनप्रतिनिधियों के साथ कार्य करने व सचिवालयीन सहायता आदि हेतु लिपिकीय सुविधा उपलब्ध कराई गई है या शासकीय कर्मचारियों को संलग्न किया गया है, तो ऐसे कर्मचारियों का संलग्नीकरण समाप्त करते हुए तत्काल प्रभाव से वापस लेते हुए उन्हें उनके विभागीय पदस्थापना कार्यालय व स्थान में कार्य करने हेतु आदेशित किया है तथा कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव को अवगत कराने कहा है।
दावा आपत्ति 20 फरवरी तक आमंत्रित
राजनांदगांव 16 फरवरी 2026। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा नियमों के प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर तथा…
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