छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत वाहन किया गया राजसात

राजनांदगांव 27 दिसम्बर 2024। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय अग्रवाल द्वारा पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अन्य जानकारी के आधार पर छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम में दिए गए प्रावधान के तहत वाहन स्वामी मोनू मसीह के स्वामित्व के वाहन टाटा आयसर ट्रक क्रमांक सीजी 04 एनएस 4056 को शासन के पक्ष में राजसात किया गया है। आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण की अवधि (30 दिवस) समाप्त हो जाने और सक्षम न्यायालय से किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं होने की दशा में राजसात किए गए वाहन को नियमानुसार आरटीओ से मूल्यांकन कराकर नीलामी की कार्रवाई करते हुए प्राप्त राशि छत्तीसगढ़ शासन के निर्धारित मद में खजाना दाखिल करने की कार्रवाई की जाएगी। सक्षम न्यायालय (सत्र न्यायालय) से आदेश के विरूद्ध कोई आदेश प्राप्त होने पर आगे की कार्रवाई न्यायालय के आदेशानुसार की जाएगी।

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