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उप-निर्वाचनकी घोषणा के साथ संपत्ति विरूपण पर लगा कड़ा प्रतिबंध प्रशासन ने कसी कमर

 
 जगदलपुर, 11 मई 2026/ छत्तीसगढ़ राज्यनिर्वाचन आयोग द्वारा जगदलपुर नगर पालिक निगम के अंतर्गत आने वाले इंदिरा गांधीवार्ड (वार्ड क्रमांक 16) के लिए उप-निर्वाचन 2026 के कार्यक्रम की घोषणा करदी गई है। निर्वाचन की अधिसूचना के साथ ही संबंधित क्षेत्रों में आदर्श आचारसंहिता प्रभावी हो गई है, जिसे ध्यान में रखते हुए बस्तर जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टरश्री आकाश छिकारा ने सार्वजनिक और निजी संपत्तियों की सुरक्षा हेतु सख्त दंडात्मकआदेश जारी किए हैं। आगामी 11 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके बादजून के प्रथम सप्ताह में मतदान और मतगणना संपन्न कराई जाएगी।          इस चुनावी प्रक्रिया के दौरान संपत्तियों को विरूपित होने से बचाने के लिए छत्तीसगढ़संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकविशेष कार्ययोजना लागू की गई है। कलेक्टर के आदेशानुसार किसी भी शासकीयया अशासकीय भवन, बिजली के खंभों, टेलीफोन के टावरों या अन्य सार्वजनिकढांचों पर बिना अनुमति के नारे लिखना, पोस्टर चिपकाना या झंडे लगाना अब एकदंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। यदि कोई व्यक्ति या राजनीतिक दल इन नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उस पर एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और संबंधित अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।         व्यवस्था को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए प्रशासन ने संबंधित थाना क्षेत्र में एक लोक संपत्ति सुरक्षा दस्ता तैनात किया है। यह दस्ता सीधे संबंधित थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में कार्य करेगा और क्षेत्र का निरंतर भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेगा कि कहीं भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो। इस दस्ते को स्पष्टनिर्देश दिए गए हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाने वाले किसी भी अवैध प्रचारसाहित्य, बैनर या कट-आउट्स को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और इस पूरीकार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई जाए ताकि साक्ष्यों के साथ पारदर्शिता बनी रहे।         वहीं निजी संपत्तियों के उपयोग को लेकर भी प्रशासन ने कड़ेदिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिसके तहत कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल किसीव्यक्ति की निजी संपत्ति का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए तभी कर पाएगा, जब उसके पाससंपत्ति स्वामी की स्पष्ट लिखित सहमति होगी। बिना लिखित अनुमति के निजी मकान पर झंडे या पोस्टर लगाना विरूपण माना जाएगा और शिकायत मिलने पर पुलिस द्वारा त्वरित जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान पेश किया जाएगा।
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