महासमुंद 31 अक्टूबर 2022/ भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ने मानव, जानवरों के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरों और जोखिम को देखते हुए हर्बिसाइड (खरपतवार नाशक) ग्लाइफोसेट और इसके अवयव के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। दुनियाभर के किसान कई वर्षों से सुरक्षित और प्रभावी खरपतवार नियंत्रण के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं।
प्रभारी उप संचालक कृषि श्री अमित मोहंती ने बताया कि जिला महासमुंद द्वारा समस्त पंजीकृत कीटनाशक विक्रेताओं (पेस्ट कन्ट्रोल ऑपरेटर्स को छोड़कर) को इन उत्पाद के भण्डारण वितरण न करने तथा कृषकों को भी उपयोग न करने के लिए अपील की गई है। यदि कोई व्यक्ति जिसके पास पंजीकरण प्रमाण पत्र है खण्ड -3 में निर्दिष्ट 03 महीने की अवधि के भीतर पंजीकरण समिति का प्रमाण पत्र वापस करने में विफल रहता है तो उसके विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम, 1968 के तहत् नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। लाइफोसेट और इसके अवयव का उपयोग प्रतिबंधित है और कोई भी व्यक्ति, कीट नियंत्रण परिचालकों (पेस्ट कन्ट्रोल ऑपरेटर्स) को छोड़कर ग्लाइफोसेट का उपयोग नहीं करेगा।
कृषि मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, ‘‘ग्लाइफोसेट का उपयोग प्रतिबंधित है और कोई भी व्यक्ति, कीट नियंत्रण परिचालकों (पीसीओ) को छोड़कर ग्लाइफोसेट का उपयोग नहीं करेगा।
कुरूद की स्वच्छता दीदीयां कचरा प्रबंधन से कर रहीं अतिरिक्त आय अर्जित
धमतरी । नगर पंचायत कुरूद की स्वच्छता दीदियां अपशिष्ट से आय अर्जित कर रही हैं। वे गत एक साल से कचरा बेचकर 3 लाख 24 हजार रुपाए की अतिरिक्त आमदनी…