
कोरबा 24 अगस्त 2026/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के मार्गदर्शन में 12 सितम्बर 2026 को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन के संबंध में गठित पैनल की अध्यक्षता में फाईनेंस कंपनियों के पदाधिरियों के साथ राजीनामा योग्य प्री-लिटिगेशन प्रकरणों को आपसी सहमति से निराकरण कराये जाने के संबंध में बैठक आयोजित की गयी है, बैठक में फाइनेंस कंपनियों से संबंधित ऋण वसूली, वाहन ऋण, व्यक्तिगण ऋण, एवं अन्य वित्तीय मामलों के संबंध में विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा योग्य प्रकरणों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान किया जा सकता है, जिससे पक्षकरों को समय एवं धन की बचत के साथ सरल एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो सके। न्यायाधीशगण की गठित पैनल द्वारा पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे संबंधित पक्षकारों को लोक अदालत के लाभों की जानकारी देते हुए अधिक से अधिक प्रकरणों को समझौते के आधार पर निराकृत कराने का प्रयास करें।









