कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर रघुनाथपुर के तीन दुकानों पर हुई कार्रवाई

अम्बिकापुर 12 दिसम्बर 2024/ कलेक्टर श्री विलास भोसकर के मार्गदर्शन में  तंबाकू उत्पाद विक्रेताओं पर लगातार जांच की जा रही है। जिले में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर कोटपा एक्ट 2003 की धारा 04 (सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध) एवं धारा 06 (नाबालिकों एवं शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध) के अंतर्गत कार्यवाही

जारी है। इसी कड़ी में रघुनाथपुर हायर सेकेंडरी स्कूल एवं डडगांव स्कूल तहसील धौरपुर के नजदीक स्थित 3 दुकान पर कोटपा एक्ट के तहत कार्यवाही की गई। इस दौरान नायब तहसीलदार श्रीमती अंकिता तिवारी, एबीईओ श्री रघुनाथ चौहान, एएसआई श्री चंद्र प्रताप सिंह उपस्थित थे।

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