Ro no D15139/23

आदिवासी भूमि को अपने नाम दर्ज करने पर प्राथमिक दर्ज कराने के निर्देश

अम्बिकापुर । शिकायतकर्ता आलोक दुबे, पार्षद, महाराणा प्रताप वार्ड नम्बर 6 नगर पालिक निगम अम्बिकापुर द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पंचायत सुमेरपुर तहसील अम्बिकापुर के ग्राम दर्रीडीह के मुख्य मार्ग पर भूमि खसरा कमांक 48/2 रकबा 55 डिसमिल आदिवासी की जमीन को दस्तगीर नाम व्यक्ति द्वारा रेवेन्यू बोर्ड का फर्जी आदेश बनाकर सामान्य व्यक्ति को जिसमे सलीम जावेद, बिजेन्द्र गुप्ता को 25.00 लाख रूपये में विक्रय किया गया है। अतः इनके विरूद्ध कार्यवाही की जाये।
उपरोक्त शिकायत की जांच नायब तहसीलदार रघुनाथपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा) धौरपुर से कराई गई। उनके द्वारा जांच प्रतिवेदन में बतलाया गया कि ग्राम दर्रीडीह तहसील लुण्ड्रा स्थित भूमि खसरा कमांक 48/2 रकबा 0.210 हे. भूमि जो सर्वे सेटलमेंट में गैर मजरूआ सरकार परती मद में दर्ज है तथा वाद भूमि शासकीय पटटे से प्राप्त भूमि है जिसके विक्रय से पूर्व संहिता की धारा 165 (7) (ख) के तहत कलेक्टर से सक्षम अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, उक्त अंतरण संहिता की धारा 165 (7) (ख) के विपरीत है। इसी प्रकार सलीम जावेद पिता अब्दुल सत्तार के द्वारा कुटरचित कर माननीय राजस्व मण्डल बिलासपुर के फर्जी एवं आदेश प्रस्तुत कर आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी के पक्ष में अन्तरण कराते हुये अपने नाम पर दर्ज करा लिया है। अतः आवेदित भूमि को शासकीय मद में दर्ज करते हुये अनावेदक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गई। जांच में उपरोक्त तथ्य सही पाये जाने पर ग्राम दर्रीडीह तहसील लुण्ड्रा स्थित भूमि खसरा कमांक 48/2 रकबा 0.210 हे. भूमि के संबध मे हुये समस्त अंतरण को संहिता की धारा 165 (10) के अकृत एवं शुन्य घोषित करते हुये उक्त भूमि को पूर्ववत शासकीय मद में दर्ज करते हुये अनावेदक सलीम जावेद पिता अब्दुल सत्तार निवासी पर्राडांड अम्बिकापुर के विरुद्ध संबधित थाने मे प्राथमिक दर्ज कराने का निर्देश नायब तहसीलदार रघुनाथपुर को दिये जाने का आदेश 30 जनवरी 2025 को पारित किया गया।

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