प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों को 68 लाख रुपए की राशि स्वीकृत

अम्बिकापुर । जिले के अपर कलेक्टर ने प्राकृतिक आपदा में मृतकों के वारिसों को 68 लाख रूपये की राशि स्वीकृत की है। जिसमें तहसील अम्बिकापुर के धनगंवा निवासी केश्वर की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस समुन्दरी केंवट, तहसील अम्बिकापुर के सुखरी निवासी हजारी की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस सत्यमनिया बाई, तहसील अम्बिकापुर के जोगीबांध निवासी बुन्देश्वर राजवाड़े की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से होने पर उनके वारिस सुखमनिया राजवाड़े, तहसील अम्बिकापुर के मानिकप्रकाशपुर निवासी प्रदीप केरकेट्टा की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस चन्द्रकुमारी केरकट्टा, तहसील अम्बिकापुर के कोल्डिहा निवासी सागर टोप्पो की मृत्यु सांप के काटने से होने पर उनके वारिस अमन, तहसील अम्बिकापुर के सुभाषनगर निवासी जयांश की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस सुशील राय, तहसील लुंण्ड्रा के जरहाडीह निवासी पूनम की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस मडवारी, तहसील धौरपुर के कोइलारी निवासी सनियारो की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस सेजू राम, तहसील धौरपुर के चंगोरी निवासी राजनाथ की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से होने पर उनके वारिस रजमनिया रवि, तहसील लखनपुर के जमदरा कुन्नी निवासी हबिल की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस सेलेस्टीना लकड़ा, तहसील लखनपुर के ईरगंवा निवासी शुभम सिंह की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस देवनारायण सिंह, तहसील दरिमा के आमादरहा निवासी मुन्नी सिंह की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस बईगा सिंह, तहसील मैनपाट के बन्दना निवासी अमृतलाल की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस गुड्डी बाई, तहसील मैनपाट के डांगबुड़ा निवासी फुलो की मृत्यु आकाशीय बिजली गिरने से होने पर उनके वारिस सबिना एक्का, तहसील सीतापुर के भंवराडांड निवासी विराट लकड़ा की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस मोहन लकड़ा, तहसील सीतापुर के ढेलसारा निवासी मिनसारी की मृत्यु सांप के काटने से होने पर उनके वारिस कवल साय एवं तहसील बतौली के बालमपुर निवासी अभिषेक खेस्स की मृत्यु पानी में डूबने से होने पर उनके वारिस रामपति खेस्स को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की है। इस राशि की मंजूरी राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 संशोधित प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत दी गई।

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