
अम्बिकापुर 12 अगस्त 2025/ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा सभी मालयान वाहनों कोयला / फ्लाई एश (राख) के परिवहन हेतु दिशा- निर्देश जारी किए गये हैं। जिसके अनुसार वाहनों को ओव्हरलोड नहीं किया जाएगा तथा ट्राली के साथ फ्री-बोर्ड बनाए रखा जाना चाहिए। लोडिंग के बाद, राख या कोयले को सड़क पर फैलने से बचाने के लिए भंडारण ट्राली को 200 जीएसएम मोटे तिरपाल से ढकना होगा। तिरपाल फटा हुआ नहीं होना चाहिए और भरी हुई राख का कोई भी भाग खुला नहीं होना चाहिए। परिवहन के दौरान राख और कोयले के फैलाव को रोकने के लिए ढके हुए तिरपाल को ट्राली के चारों ओर रस्सियों से बांधा जाना चाहिए।वाहनों की ट्राली को ढकने के लिए 200 जीएसएम मोटे तिरपाल के अलावा किसी अन्य सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी प्रकार के कपड़े, पॉलीथीन, हरे कृषि जाल आदि का उपयोग सख्त वर्जित है। उन्होंने बताया कि परिवहन वाहन के पास सभी प्रासंगिक वैधानिक दस्तावेजों की प्रतियां अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।सभी ट्रांसपोर्टरों को यातायात नियमों के साथ-साथ पर्यावरण मापदण्डों का भी सख्ती से पालन करना होगा, अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।








