
छत्तीसगढ़ राज्य में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य 04 नवम्बर 2025 से शुरू हो चुका है। निर्वाचकों को गणना प्रपत्रों का वितरण लगभग पूर्ण हो गया है और वर्तमान में गणना प्रपत्रों के संग्रहण व डिजिटाइजेशन का कार्य प्रगति पर है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ द्वारा सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे मृत व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के संबंध में गणना प्रपत्र जमा करना, जो अब भारतीय नागरिक नहीं रहा है, या ऐसे निर्वाचक के मामले में जो जानता है कि उसका नाम निर्वाचक नामावली में एक से अधिक स्थानों पर मौजूद है और वह एक से अधिक स्थानों के संबंध में गणना प्रपत्र जमा करता है। अथवा इस प्रकार गणना प्रपत्र में ऐसी घोषणा करता है जो गलत है या जिसके बारे में वह जानता है या मानता है कि वह सत्य नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय है।









