
कलेक्टर संबित मिश्रा द्वारा छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के तहत् राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा से मृतकों के परिजनों को 8 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके अंतर्गत तालाब के पानी में डुबने से मृत्यु के प्रकरण में मृतक संतलाल कुड़ियम के निकटतम वारिस उनकी पत्नी जमली कुड़ियम निवासी ग्राम गदामली, तहसील भैरमगढ़ एवं गड्डे के पानी में डुबने से मृत्यु के प्रकरण में मृतक हुंगा लेकाम के निकटतम वारिस उनकी पत्नी बोती लेकाम निवासी ग्राम जांगला, तहसील भैरमगढ़ दोनों मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रूपए कुल 8 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किए जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिए गए है।








