
आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा नायलोन, सिंथेटिक अथवा कोई अन्य ऐसे धागे जो पतले, छोटे-छोटे शीशे, धातु या कोई अन्य धारदार सामग्री से युक्त, ऐसे धागे सामान्यत: चीनी मांझा या चीनी धागा के रूप में पहचाने जाने वाले धागे को छत्तीसगढ़ राज्य में विक्रय, उत्पादन, भण्डारण, आपूर्ति एवं उपयोग को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। चाईनीज मांझे के कारण नागरिकों की गंभीर दुर्घटना तथा मृत्यु होने की जानकारी लगातार प्रकाश में आ रही है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा नागरिकों से पतंग उड़ाने में चाईनीज मांझों का उपयोग नहीं करने एवं अपने आसपास भी इस संबंध में जागरूक कर अपनों के साथ दूसरों के जीवन को सुरक्षित करने की अपील की गई







