जगदलपुर, 06 सितम्बर 2023/ राज्य शासन के निर्देशानुसार दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत दिव्यांग मेधावी निशक्त बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, जिन्हें संबल प्रदान प्रोत्साहन करने के लिए वर्ष 2022-23 में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु जिले के उत्तीर्ण दिव्यांगों की एकीकृत प्रावीण्य सूची प्राप्त कर तैयार किया गया है। जिसका प्रकाशन कार्यालय जिला पंचायत बस्तर के सूचना पटल पर किया गया है।
प्रावीण्य सूची के संबंध में किसी भी दिव्यांग छात्र-छात्राओं को दावा-आपत्ति हो तो 13 सितम्बर 2023 को दोपहर 3 बजे तक कार्यालयीन दिवस एवं समय में कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण जगदलपुर जिला बस्तर में पंजीकृत डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर दाया-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात प्राप्त दावा-आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा ।
13 सितम्बर तक दावा-आपत्ति आमंत्रित