
जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि विक्रेता के पास आवश्यक लाइसेंस नहीं था और यूरिया खाद को अघोषित परिसर में संग्रहीत कर घोषित मूल्य से अधिक दर पर बेचा जा रहा था। सूचना मिलते ही अनुविभागीय कृषि अधिकारी सीतापुर श्रीमती अनीता एक्का, उर्वरक निरीक्षक श्री संतोष वेक, जिलास्तरीय निरीक्षण अधिकारी श्री जे. आलम, उर्वरक निरीक्षक श्री सोहन भगत और एसएडीओ रामदेव निराला व आरएईओ सुरेश पैकरा ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।
निरीक्षण दल ने तत्काल प्रभाव से 90 बोरी यूरिया खाद को जप्त कर बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए परिसर को सील कर दिया है। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस उर्वरक का भंडारण और अधिक मूल्य पर विक्रय करना कानूनन दंडनीय अपराध है तथा दोषियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।








