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विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र जिला दुर्ग (कन्या) में शिक्षक बनने की अभिरुचि रखने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु 30 मई तक आवेदन आमंत्रित

म्बिकापुर 14 मई 2025/  आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि शिक्षा सत्र 2025-26 में प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए आर्यभट्ट विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजनांतर्गत विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र (कन्या) जिला-दुर्ग में शिक्षक बनने की अभिरूचि रखने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु 30 मई 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

प्रवेश हेतु प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में निवासरत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं बोर्ड परीक्षा न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण किये हो एवं विज्ञान व वाणिज्य विषय के साथ आगामी पढ़ाई के इच्छुक हो।
ऐसे इच्छुक विद्यार्थियों की विभाग के साथ अनुबंध पत्र हस्ताक्षर करना होगा कि विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के स्नातक/स्नातकोत्तर तथा बी.एड की पढ़ाई के पश्चात् प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए सहमत है।
कंडिका (1) व (2) की पूर्ति करने वाले विद्यार्थियों में से बालक एवं बालिकाओं को दुर्ग जिला मुख्यालय पर संचालित विज्ञान वाणिज्य केन्द्र पर अस्थायी प्रवेश दिया जाएगा।
अस्थायी रूप से प्रवेशित समस्त विद्यार्थियों को स्वयं की रूचि से संबंधित जिला मुख्यालय (दुर्ग) अथवा आस-पास संचालित शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में संचालित विज्ञान/वाणिज्य विषय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में 15 दिवस के अंदर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। प्रवेश के दौरान सहयोग एवं मार्गदर्शन संस्था के प्रशासकीय अधिकारी/ संबंधित सहायक आयुक्त द्वारा दिया जायेगा।
नियमित शिक्षण संस्थान में प्रवेश के बाद विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य विकास केन्द्र दुर्ग में स्थायी प्रवेश दिया जायेगा। स्थाई प्रवेश के पश्चात विद्यार्थी की योजना के तहत दी जाने वाली अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।
स्नातक स्तर पर एक वर्ष परीक्षा अनुत्तीर्ण विद्यार्थी को पुनः शासकीय व्यय पर 01 वर्ष के लिये प्रवेश की पात्रता होगी। पुनः अनुत्तीर्ण होने पर आगामी 01 वर्ष तक विद्यार्थी की स्वयं के व्यय पर अध्ययन करना होगा। किसी भी स्थिति में स्नातक पाठ्यक्रम हेतु अधिकतम  04 वर्ष तक छात्रवृति एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के इच्छुक विद्यार्थी प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास (कम्पोजिट बिल्डिंग प्रथम तल) अम्बिकापुर से प्राप्त कर 30 मई 2025, सायं 04ः00 बजे तक जमा कर सकते हैं।

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