
जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति कांकेर द्वारा जिले में निवासरत अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वरोजगार स्थापना के लिए ऋण सहायता प्रदाय करने के लिए 15 दिसम्बर तक आवेदन आमंत्रित किया गया है। अंत्योदय स्वरोजगार योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के 48 युवक-युवतियों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। आवेदक को संबंधित जाति वर्ग का होना चाहिए और जिले का मूल निवासी होना चाहिए। उसकी पारिवारिक वार्षिक आय शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 01 लाख 50 हजार रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र जारी नहीं होने पर सरपंच एवं पटवारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा। आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष होनी चाहिए तथा आवेदन के साथ जन्म तिथि अंकित 5वीं, 8वीं, 10वीं के अंकसूची, आधार, पेनकार्ड, राशन कार्ड एवं मतदाता परिचय पत्र इत्यादि की छायाप्रति के साथ पासपोर्ट साइज की दो फोटो एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा। साथ ही 10 रूपए के स्टाम्प पर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण अनुदान का लाभ नहीं लेने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त पात्रता रखने वाले आवेदक अपना आवेदन जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, कलेक्ट्रेट कम्पोजिट भवन के प्रथम तल, कक्ष क्रमांक 06 में 15 दिसम्बर तक कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं।








