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हर पात्र किसान तक पहुंचे पीएम-किसान योजना का लाभ, बीजापुर में विशेष पंजीयन अभियान शुरू

छूटे हुए पात्र किसान जल्द कराएं पंजीयन, हर साल मिलती है 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता

 

रायपुर, 29 जुलाई 2026/ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की योजना है। इसके तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 की आर्थिक मदद मिलती है, जो 2,000 की तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।बीजापुर जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना का लाभ सभी पात्र किसानों तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने विशेष पंजीयन अभियान शुरू किया है। जिन किसानों का अब तक योजना में पंजीयन नहीं हुआ है, उनसे जल्द से जल्द आवेदन करने की अपील की गई है।

 

*किसानों को हर साल मिलती है 6,000 रुपए की सहायता*

 

पीएम-किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि 2,000 रुपए की तीन समान किश्तों में सीधे किसानों के आधार से जुड़े और डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) सक्षम बैंक खाते में जमा की जाती है। इस राशि का उपयोग किसान बीज, खाद और अन्य कृषि कार्यों की जरूरतों को पूरा करने में कर सकते हैं।

 

*एग्रीस्टैक में पंजीयन के लिए जरूरी दस्तावेज*

 

योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम कृषि भूमि होना आवश्यक है। साथ ही एग्रीस्टैक (।हतपैजंबा) में पंजीयन कराना अनिवार्य है। ’किसानों को आवेदन के समय निम्न दस्तावेज साथ लाने होंगे जिसमें आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक),भूमि संबंधी दस्तावेज (बी-1, खसरा नकल या ऋण पुस्तिका),आधार से जुड़े और डीबीटी सक्षम बैंक खाते की पासबुक की छायाप्रति,सक्रिय मोबाइल नंबर और राशन कार्ड की छायाप्रति

 

*आवेदन कहां करें*

 

पात्र किसान अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र (सीएससी) में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से भी आवेदन जमा किया जा सकता है। किसान स्वयं भी पीएम-किसान पोर्टल या मोबाइल ऐप के ‘फार्मर्स कॉर्नर’ के माध्यम से पंजीयन कर सकते हैं।

 

*ई-केवाईसी और लैंड सीडिंग अनिवार्य*

 

कृषि विभाग ने बताया कि योजना का लाभ लगातार मिलता रहे, इसके लिए ई-केवाईसी, भू-अभिलेखों की लैंड सीडिंग और बैंक खाते का आधार तथा डीबीटी से लिंक होना अनिवार्य है।

 

*ये किसान योजना के पात्र नहीं*

 

संस्थागत भूमिधारक, पूर्व या वर्तमान संवैधानिक पदधारी, केंद्र और राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी, 10,000 रुपए से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले पेंशनभोगी तथा आयकरदाता परिवार इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। कृषि विभाग ने जिले के सभी शेष पात्र किसानों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जल्द पंजीयन कराएं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेकर अपनी खेती को और मजबूत तथा समृद्ध बनाएं।

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