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राजस्व के सभी प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण करें : कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे

राजस्व प्रकरणों में 3 बार से ज्यादा पेशी ना दें

पीठासीन अधिकारी एसडीएम और तहसीलदार को कोर्ट दिवस में अनिवार्य से कोर्ट लेने के निर्देश

सभी राजस्व प्रकरणों को अनिवार्य रूप से ईकोर्ट में दर्ज करें

कलेक्टर डॉ कन्नौजे ने शासकीय जमीन, खेल मैदान, बाजार, स्कूल, शमशान मद में अतिक्रमण को अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए

कलेक्टर डॉ कन्नौजे ने अधिकारियों के साथ बैठक कर किया राजस्व कार्यों का समीक्षा

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के सभी राजस्व अधिकारियों अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार एवं अधीक्षक भू अभिलेख के साथ बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों का गहन समीक्षा किया। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि राजस्व के सभी प्रकरणों को ईकोर्ट में अनिवार्य रूप से पंजीयन करें। कोई भी प्रकरण ऑफलाइन नहीं होना चाहिए। जिस दिन न्यायालय,  कोर्ट दिवस निर्धारित है, उस दिन अपर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं सभी पीठासीन अधिकारी अनिवार्य रूप से कोर्ट लेवें।  राजस्व के प्रकरणों में तीन बार से ज्यादा अनावश्यक रूप से पेशी नहीं बढ़ाएं। 2 वर्ष से ऊपर के पुराने लंबित राजस्व प्रकरणों को नजदीक कर पेशी दिनांक देकर समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर डॉ संजय ने कहा कि राजस्व प्रशासन, शासन प्रशासन का आधार, रीढ़ है। इसलिए सभी राजस्व अधिकारी एसडीएम, तहसीलदार, आरआई, पटवारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी संवेदनशीलता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता के साथ करें ताकि जनता का विश्वास, राज्य शासन एवं जिला प्रशासन दोनों में बना रहे। राजस्व प्रकरणों के छोटे-छोटे मामलों के लिए किसानों, पक्षकारों को भटकना न पड़े। उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसका ध्यान रखें। कलेक्टर ने सभी एसडीएम, तहसीलदार को धान खरीदी केंद्र, पीडीएस दुकान, स्कूल,  छात्रावास, आश्रम, आंगनबाड़ी एवं निर्माण कार्यों का सतत निरीक्षण कर मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।

अविवादित नामांतरण, बटवारा एवं भू अर्जन के प्रकरणों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश

कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने नामांतरण, खाता विभाजन,  सीमांकन, डायवर्सन, नक्शा बटांकन, त्रुटि सुधार, भूअर्जन, आपदा में राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी 6-4) और सड़क दुर्घटना, वृक्ष कटाई,  अतिक्रमण, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, भूमि आबंटन के सभी प्रकरणों को समय सीमा के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ कन्नौजे ने सख्त निर्देश दिए कि, राजस्व प्रकरणों में पक्षकारों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रकरण पटवारी या राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन के कारण लंबित नहीं होनी चाहिए।

भूअर्जन के बाद अर्जित भूमि का रिकार्ड दुरुस्त करने के निर्देश

कलेक्टर ने अपर कलेक्टर,  सभी एसडीएम, तहसीलदार को निर्देश दिए कि भू अर्जन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करें तथा पुराने लंबित मुआवजा प्रकरणों को विभागों के साथ समन्वय कर हितबद्ध पक्षकारों को उनकी मुआवजा राशि दिलाने और भूअर्जन के बाद अर्जित भूमि का रिकार्ड दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

भू अर्जन के पुराने लंबित मुआवजा राशि का निराकरण समय सीमा में करें : कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे

कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने बिलाईगढ़ और सारंगढ़ विकासखंड में सिंचाई तथा लोक निर्माण विभाग के पुराने भूअर्जन के मुआवजा राशि तथा जिन प्रकरणों में अवार्ड हो चुके हैं। उनका मुआवजा राशि को समयबद्ध तरीके से समय सीमा में संबंधित हितग्राही को दिलाने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर कलेक्टर प्रकाश सर्वे, श्रवण कुमार टंडन, एसडीएम वर्षा बंसल, प्रफुल्ल रजक, डिप्टी कलेक्टर उमेश साहू, मधु गवेल, तहसीलदार कोमल साहू, शनि पैकरा, आयुष तिवारी, देवराज सिदार, कमलेश सिदार, नीलिमा अग्रवाल, प्रकाश पटेल, पुष्पेंद्र राज, मोहन साहू, सिन्हा, खोम्हन लाल ध्रुव, अधीक्षक भू अभिलेख आदि उपस्थित थे।

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