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कलेक्टर ने कृषि केन्द्रों का निरीक्षण कर बीज, उर्वरक एवं कीटनाशकों का निरीक्षण करने के दिए निर्देश

कृषि विभाग द्वारा मेसर्स सुजल कृषि केन्द्र में अनियमितता पाये जाने पर विक्रय स्थल को किया गया सील
– नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित फर्मों के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई
राजनांदगांव 22 जून 2025। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के निर्देशानुसार कृषि केन्द्र का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी कड़ी में कृषि विभाग की टीम द्वारा राजनांदगांव शहर के बसंतपुर चौक न्यू गंज मंडी के सामने स्थित मेसर्स सुजल कृषि केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया तथा जांच में फर्म द्वारा बिना अनुज्ञप्ति के बीज एवं कीटनाशक का विक्रय करना पाया गया। कृषि विभाग की टीम द्वारा बीज गुण नियंत्रण आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अनियमितता पाये जाने पर विक्रय स्थल को सील करने की कार्रवाई की गई। जिले में मानसून के आगमन के साथ खरीफ 2025 में फसलों की बुवाई प्रगति पर है। विपुल उत्पादन देने वाली फसल के किस्मों के बीजों की सहकारी एवं निजी संस्थाओं द्वारा तेजी से विक्रय हो रहा हैं। कलेक्टर द्वारा निर्धारित मूल्य पर कृषि आदान सामग्री, बीज, उर्वरक एवं कीटनाशकों की कृषकों को उपलब्धता सुनिश्चित किया जा रहा है तथा अनुज्ञप्ति के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित फर्म के विरूद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
उप संचालक कृषि श्री नागेश्वर लाल पाण्डेय ने बताया कि बीज व्यापारी श्री नेतराम सोनकर को बीज नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करते हुए बीज विक्रय एवं बीज भंडारण एवं उपयोग करने के कारण मेसर्स सुजल कृषि केन्द्र में उपलब्ध सामग्री का जप्त किया गया है तथा बीज व्यापारी श्री नेतराम सोनकार को जप्ती का नोटिस दिया गया है। जप्त किए गए उर्वरक को आगामी आदेश तक बिक्री नहीं करने और इस स्थान से नहीं हटाने तथा अन्यत्र भंडारित नहीं करने के निर्देश दिए गए है। उल्लेखनीय है कि मेसर्स सुजल कृषि केन्द्र में बिना लाइसेंस के 14 प्रकार के कीटनाशक का भंडारण पाया गया। जिसके जप्ति की कार्रवाई की गई है। अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण नहीं कराने, स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं करने, बीज मूल्य दर का प्रदर्शन नहीं पाया जाना, लाईसेंस यथोचित स्थान पर प्रदर्शित नहीं किया जाना, अनुज्ञप्ति में स्रोत प्रमाण पत्र जुड़वाएं बिना विक्रय किया जाना, बिना सूचना के स्थान परिवर्तन कर व्यवसाय करना पाया गया। बीज गुण नियंत्रण आदेश एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की गई।
कार्रवाई में बिना स्त्रोत प्रमाण पत्र के धान बीज, किस्म जलमित्रा 250 किग्रा, किस्म-रत्ना 30 किग्रा, किस्म-828 160 किग्रा, किस्म चिंटू 20 किग्रा, किस्म-दीपरेखा 70 किग्रा पाया गया। इसी प्रकार खरपतवारनाशक प्रिटिलाक्लोर 12 लीटर, बिसपायरीबेक सोडियम 10 प्रतिशत ईसी 3.9 लीटर, साथी 10 प्रतिशत डब्ल्यूपी 10 लीटर, एट्राजीन 50 प्रतिशत डब्ल्यूपी 10 लीटर, कीटनाशक व फफूंदनाशक-क्लोरोपायरीफास 50 प्रतिशत+सायपरमेथ्रीन 5 प्रतिशत 8 लीटर, पेण्डीमेथालीन 30 प्रतिशत ईटी 2 लीटर, क्लोरोपायरीफास 20 प्रतिशत ईसी 19 लीटर, लेम्बडासायहेलोथ्रीन 4.9 प्रतिशत 21 लीटर, बायोफेन्थीन 13 लीटर, हेक्जाकोनाजोल 11 लीटर, डाईमेथोएट 30 प्रतिशत ईसी 21 लीटर, एसीफेट 12.5 लीटर, कॉपरआक्सीक्लोरामाईट 50 लीटर डब्ल्यूपी 17 लीटर, मेन्कोजेब 75 प्रतिशत डब्ल्यूपी 10 लीटर इत्यादि 14 प्रकार के कृषि औषधियों का विक्रय करना पाया गया। कार्रवाई में अनुविभागीय कृषि अधिकारी श्री संतलाल देशलहरे, बीज एवं कीटनाशी निरीक्षक श्रीमती रमशीला गौरकर व श्री विरेन्द्र यादव एवं अन्य ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी शामिल थे।

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