बाल विवाह रोकथाम के संबंध में कलेक्टर ने ली बैठक
बेमेतरा । आज शुक्रवार को जिला पंचायत के सभागार में कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा द्वारा बाल विवाह रोकथाम के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों का बैठक ली | बैठक में 10 मई को अक्षय तृतीया के अवसर पर होने वाले बालविवाह की आशंका के रोकथाम हेतु कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गयी। कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग अधिकारी श्री चंद्रबेश सिंह सिसोदिया जिला कार्यक्रम अधिकारी को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों को जिला स्तर में टीम बनाकर उक्त दिवस में बाल विवाह प्रतिषेध हेतु दौरा किये जाने हेतु आदेशित किया है ।
कलेक्टर श्री रणबीर शर्मा ने बताया की मौजूदा कानून के तहत् 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह गैर कानूनी है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 में उल्लेखित प्रावधानों के बारे में बताया गया कि निर्धारित आयु पूर्ण होने के पूर्व विवाह करवाना अपराध है, जो भी व्यक्ति यथा बाल विवाह कराने वाले वर एवं वधु के माता-पिता, सगे-संबंधी, बाराती, विवाह करवाने वाले सेवा प्रदाताओं पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। जो व्यक्ति ऐसा करता या कराता है या विवाह में सहयोग प्रदान करता है, तो उसे भी 02 वर्ष तक कठोर कारावास अथवा जुर्माना जो कि 1 लाख रु. तक हो सकता है अथवा दोनो से दण्डित किया जा सकता है।