
स्थानीय शासन विभाग ने 19 विशिष्ट अवसरों पर पशुवध गृह बंद रखने का प्रावधान किया गया है। उसी के परिपालन में नगर निगम कमिश्नर ने निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि उक्त पर्व के दिन पशुबध एवं मांस विक्रय पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।
स्थानीय प्रशासन ने समस्त मांस एवं मछली विक्रेताओं से अपील की है कि वे आदेश का पालन करें। साथ ही चेतावनी दी है कि उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।








