अम्बिकापुर 06 फरवरी 2025/ पुलिस अधीक्षक, सरगुजा द्वारा अनावेदक जय आदित्य तिवारी उर्फ अंश पण्डित पिता अशोक तिवारी उर्फ बाबा पंण्डित निवासी जरहागढ़ थाना कोतवाली अम्बिकापुर के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के प्रावधानों के तहत जिला बदर कार्यवाही करने का प्रतिवेदन पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक सरगुजा के प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक जय आदित्य तिवारी उर्फ अंश पण्डित को उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) (ख) के तहत जिला बदर कार्यवाही बावत अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी कर इससे जवाब प्राप्त करते हुये इन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये अनावेदक जय आदित्य तिवारी उर्फ अंश पण्डित के विरूद्ध अधिरोपित आरोप की पुष्टि अभियोजन साक्ष्य और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर होने के कारण अनावेदक जय आदित्य तिवारी उर्फ अंश पण्डित पिता अशोक तिवारी उर्फ बाबा पण्डित निवासी जरहागढ़ थाना कोतवाली अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिला सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर तथा सूरजपुर की सीमा से आदेश 06 फरवरी 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिये जिले से निष्काषित (जिला बदर) करने की कार्यवाही की गई।
जीपीएफ प्रकरणों के निराकरण हेतु 19 से 21 अगस्त तक विशेष शिविर का होगा आयोजन
अम्बिकापुर 16 अगस्त 2026/ वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने बताया कि सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) अभिदाताओं के गुमशुदा कटौत्रे, ऋणात्मक शेष, full want/part want/missing credit प्रकरणों के निराकरण हेतु महालेखाकार (लेखा…
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