अम्बिकापुर 06 फरवरी 2025/ पुलिस अधीक्षक, सरगुजा द्वारा अनावेदक जय आदित्य तिवारी उर्फ अंश पण्डित पिता अशोक तिवारी उर्फ बाबा पंण्डित निवासी जरहागढ़ थाना कोतवाली अम्बिकापुर के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के प्रावधानों के तहत जिला बदर कार्यवाही करने का प्रतिवेदन पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक सरगुजा के प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक जय आदित्य तिवारी उर्फ अंश पण्डित को उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) (ख) के तहत जिला बदर कार्यवाही बावत अनावेदक को कारण बताओ नोटिस जारी कर इससे जवाब प्राप्त करते हुये इन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर देते हुये अनावेदक जय आदित्य तिवारी उर्फ अंश पण्डित के विरूद्ध अधिरोपित आरोप की पुष्टि अभियोजन साक्ष्य और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर होने के कारण अनावेदक जय आदित्य तिवारी उर्फ अंश पण्डित पिता अशोक तिवारी उर्फ बाबा पण्डित निवासी जरहागढ़ थाना कोतवाली अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.) को राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत जिला सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर तथा सूरजपुर की सीमा से आदेश 06 फरवरी 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिये जिले से निष्काषित (जिला बदर) करने की कार्यवाही की गई।
प्रधानमंत्री जनमन योजना ने बदली रनियारो की दुनियाः टपकती छत से मिली मुक्ति, अब पक्के घर में संवर रहा है पहाड़ी कोरवा परिवार का भविष्य हितग्राही रनियारो ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री साय के प्रति जताया आभार पक्के आवास के साथ ’महतारी वंदन’ और ’उज्ज्वला’ योजना का भी मिला लाभ
अम्बिकापुर 14 अप्रैल 2026/विशेष पिछड़ी जनजाति (पीवीटीजी) समूहों के सर्वांगीण विकास के लिए संचालित ’प्रधानमंत्री जनमन योजना’ सरगुजा जिले के सुदूर अंचलों में रहने वाले पहाड़ी कोरवा परिवारों में सकारात्मक…
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