परली जलने पर देना होगा दोगुना जुर्माना, दिल्ली की हवा पर केंद्र सरकार सख्त

नई दिल्ली । वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग लागू होने के बाद किसानों को पराली जलाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए पैसे देने पड़ेंगे। इसके लिए जिसके पास जितनी जमीन होगी, उसी हिसाब से पैसे चुकाने पड़ेंगे। मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर और आसपास के वो किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम जमीन है, उन्हें पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 500 रुपए देने होंगे। इसके अलावा जिन किसानों के पास 2 एकड़ से 5 एकड़ तक जमीन है, उन्हें 10 हजार रुपए चुकाने पड़ेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसानों को 30 हजार रुपए चुकाने पड़ेंगे।

ठंड बढ़ने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में पर्यावरण की चर्चाएं बढ़ जाती हैं। बढ़ती पर्यावरण की चर्चाओं के बीच सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है किसानों के पराली जलाने का। बीते कई सालों से चली आ रही इस चर्चा के बाद केंद्र सरकार ने किसानों को पर्यावरण शुल्क अदा करने के लिए एक आयोग को जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें किसानों से उनकी मलिकाना जमीन के अनुसार, पर्यावरण शुल्क वसूला जाएगा। जिसके पास जितनी जमीन होगी, उससे उतना ही ज्यादा पर्यावरण शुल्क वसूला जाएगा।

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