जगदलपुर । कलेक्टर हरिस एस. द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत् प्राकृतिक आपदा पीड़ित परिवार को 4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके तहत् तहसील तोकापाल ग्राम बडे़ मोरठपाल निवासी चंदर मौर्य की मृत्यु पानी में डूबने से माता बुके पति स्व. कार्तिक को चार लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। उक्त स्वीकृत सहायता राशि संबंधित हितग्राही के बैंक खाते में अंतरित किए जाने के निर्देश तहसीलदार तोकापाल को दिए गए हैं।
महिला द्वारा नाबालिग बालक के साथ अनाचार, पोक्सो अधिनियम के तहत कार्यवाही महिला के खिलाफ अपराध दर्ज
कबीरधाम जिले में सनसनीखेज एवं चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें महिला के विरुद्ध नाबालिग बालक के साथ अनाचार किए जाने का अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक…
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