Ro no D15139/23

सभी शासकीय और अशासकीय कार्यालयों में जहां 10 से अधिक महिलाएं कार्यरत उन स्थानों पर आन्तरिक शिकायत समिति का गठन करना अनिवार्य

समिति का गठन 5 अगस्त तक करना होगा
समिति गठित नहीं करने पर संबंधित नियोक्ता और कार्यालय प्रमुखों पर लगेगा 50 हजार का जुर्माना

जशपुरनगर 01 अगस्त 2025/ छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर छ०ग० के पत्र रायपुर, दिनांक 21.07.2025 एवं संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग इन्द्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर के पत्र  दिनांक 23.04.2025 के द्वारा ऑरेलियानों फर्नान्डिस बनाम गोवा राज्य एवं अन्य के मामले को लेकर माननीय सर्वाेच्च न्यायालय पिटीशन के तहत कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के परिपालन में महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीडन (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 (POSH) के क्रियान्वयन के संबंध में जिला अन्तर्गत ऐरो समस्त कार्यालय जहाँ 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है वहां महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आन्तरिक शिकायत समिति का गठन किये जाने के निर्देश है। जिले में संचालित सभी विभाग शासकीय एवं गैरशासकीय संस्थाओं / कार्यालयों, संगठन, उपक्रम, प्रतिष्ठान, उद्यम, संस्थान, कार्यालय, शाखा अथवा इकाई जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार  स्थानीय प्राधिकरण  सरकारी कम्पनी निगम  सहकारी सोसाइटी द्वारा प्रदत्त निधियों द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन अथवा वित्त पोषित हो। निजी क्षेत्र का संगठन, उपक्रम, संस्थान, प्रतिष्ठान, सोसाइटी, न्यास, गैर-सरकारी संगठन, ईकाई अथवा सेवा प्रदाता जो वाणिज्यिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजन, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवायें अथवा वित्तीय क्रियाकलाप कर रहा हो जिसमें उत्पादन, आपूर्ति, विक्रय, वितरण, अस्पताल अथवा नर्सिंग होम, खेलकूद का संस्थान, स्टेडियम, खेल परिसर, प्रतियोगिता अथवा खेल का स्थान, उन सभी उद्यमों छोटे बड़े सभी उद्यम  उद्योग विभाग से पंजीकृत होते है आदि निजी क्षेत्र जहां 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत आंतरिक शिकायत समिति गठन किया जाना है। व अधिनियम की धारा 26 के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति गठित नहीं किये जाने पर नियोक्ता ,कार्यालय प्रमुख 50 हजार रुपये का जुर्माने का प्रावधान है।
एतद् आपके अधीनस्थ समस्त शासकीय, अशासकीय कार्यालयों/उपक्रमों/प्रतिष्ठानों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन, सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ 05 अगस्त 2025 तक पूर्ण करना।

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