राजनांदगांव 18 मार्च 2025। शासन द्वारा राज्य में महिलाओं का लैंगिक उत्पीडऩ अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन एवं दायित्वों के निर्वाहन के लिए जिला कलेक्टर व अपर कलेक्टर को जिला अधिकारी घोषित किया गया है तथा अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल बनाया गया है। जिसके तहत जिले में स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) तथा विभिन्न विभागों व निजी कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है।
हाथकरघा बुनकर हितग्राहियों को योजनाओं से मिल रहा लाभ – जिले में 40 सहकारी समितियां सक्रिय
राजनांदगांव 29 अप्रैल 2026। जिले में हाथकरघा बुनकरों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से रोजगार एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है। जिले में वर्तमान…
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