राजनांदगांव 18 मार्च 2025। शासन द्वारा राज्य में महिलाओं का लैंगिक उत्पीडऩ अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन एवं दायित्वों के निर्वाहन के लिए जिला कलेक्टर व अपर कलेक्टर को जिला अधिकारी घोषित किया गया है तथा अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल बनाया गया है। जिसके तहत जिले में स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) तथा विभिन्न विभागों व निजी कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है।
टीबी जागरूकता अभियान अंतर्गत ग्राम करमतरा में ग्रामीणों को किया गया जागरूक
राजनांदगांव 25 अगस्त 2026। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा मेरा युवा भारत के माध्यम द्वारा ग्रामीणों में टीबी के प्रति जागरूकता बढ़ाने, समय पर जांच एवं उपचार के लिए…
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