राजनांदगांव 18 मार्च 2025। शासन द्वारा राज्य में महिलाओं का लैंगिक उत्पीडऩ अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन एवं दायित्वों के निर्वाहन के लिए जिला कलेक्टर व अपर कलेक्टर को जिला अधिकारी घोषित किया गया है तथा अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल बनाया गया है। जिसके तहत जिले में स्थानीय शिकायत समिति (एलसीसी) तथा विभिन्न विभागों व निजी कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित किए जाने के संबंध में निर्देश जारी किया गया है।
विधानसभा अध्यक्ष की उपस्थिति में सीबीजी संयंत्र की स्थापना के लिए नगर पालिक निगम राजनांदगांव, सीबीडीए एवं बीपीसीएल के मध्य त्रिपक्षीय कंसेशन एग्रीमेंट (सीए) पर हस्ताक्षर
*- संयंत्र में लगभग 100 करोड़ रूपए का निवेश* *- बायोमास एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट के उपयोग से लगभग 12-15 मिट्रिक टन प्रतिदिन जैव ईंधन होगा उत्पादन* *- लगभग 30…
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