Saturday, July 27

निर्वाचन आयोग के अनिवार्य सेवा के तहत जिले के पत्रकारों ने किया मतदान

निर्वाचन आयोग की पहल को सराहा

महासमुंद। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के लिए 10 सेवाओं को ‘अनिवार्य सेवा” के रूप में अधिसूचित किया गया है। इन 10 सेवाओं में प्राधिकार पत्र प्राप्त मीडियाकर्मी सहित स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, रेल परिवहन, डाक एवं टेलीग्राम विभाग, बीएसएनएल, आल इण्डिया रेडियो, दूरदर्शन, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित एवं भारतीय खाद्य निगम शामिल है।

इस अनिवार्य सेवा का लाभ उठाते हुए पहली बार जिले के तीन पत्रकारों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। महासमुंद जिले के वरिष्ठ पत्रकार श्री संजय डफले, श्री जितेन्द्र सतपथी एवं श्री जयदेव सिंह ने डाक मतपत्र  से मतदान किया। मतदान के बाद पत्रकार श्री संजय डफले ने आयोग के पहल की सराहना करते हुए कहा कि लोकतंत्र के महापर्व के दिन मतदान केंद्रों में कवरेज के लिए सुबह से शाम तक पत्रकार भाग- दौड़ में जुटे रहते हैं। वोट डालने के लिए उन्हें बहुत कम समय मिलता है, इसे ध्यान में रखते हुए आयोग ने पत्रकारों को अनिवार्य सेवा में शामिल करते हुए उन्हें पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा प्रदान की है।

इसी तरह पत्रकार श्री जयदेव सिंह ने मतदान के पश्चात कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा फ्रंट लाइन वर्कर के अलावा पत्रकारों को भी बैलट पेपर से मतदान करने की जो सुविधा मुहैया कराया गया है वह काबिले तारीफ है।

पत्रकार श्री जितेन्द्र सतपथी ने भी आयोग के इस पहल का भूरी-भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि मतदान के दिन कवरेज और लगातार रिपोर्टिंग के कारण मतदान करने का अवसर नहीं मिल पाता। लोकतंत्र के इस महापर्व में मताधिकार के प्रयोग से कई बार वंचित रह जाना हमेशा तकलीफदेह रहता था। इस बार भारत निर्वाचन आयोग ने शानदार पहल की है। जिसके कारण मतदान के पूर्व ही अपने मताधिकार का प्रयोग पोस्टल बैलेट से कर पाए। अब हम मतदान के दिन अपने रिपोर्टिंग और कवरेज का कार्य आसानी से कर पायेंगे।

  1. उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अनिवार्य सेवा के रूप में अधिसूचित किए जाने से इन सेवाओं के ऐसे कर्मचारी, जो अपनी शासकीय ड्यूटी के कारण मतदान दिवस को मतदान केंद्र पर जाकर अपना वोट नहीं डाल पाते है, केवल उनके लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। ऐसे सभी कर्मियों को प्रारूप 12 घ पर निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन करना होता है। महासमुंद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में द्वितीय चरण में निर्वाचन सम्पन्न होना है।

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