राजनांदगांव 16 अगस्त 2024। श्रम विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी पंजीयन वैधता अवधि समाप्त हुए 1 वर्ष या उससे अधिक का समय हो चुका है तथा उनके पंजीयन नवकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे निर्माण श्रमिक 31 दिसम्बर 2024 तक पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हंै। श्रम पदाधिकारी ने बताया कि मण्डल अंतर्गत अधिसूचित 60 प्रवर्गो में निर्माण श्रमिक पंजीकृत है। मंडल में अधिसूचित प्रवर्गो अंतर्गत निर्माण श्रमिक द्वारा किए गये पंजीयन व नवकरण की निर्धारित वैधता अवधि 5 वर्ष होती है। श्रमिक वैधता समाप्ति से 1 वर्ष के भीतर पंजीयन व नवकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। निर्माण श्रमिक निर्धारित तिथि तक प्रत्येक माह आयोजित शिविरों के माध्यम से पंजीयन नवकरण करा सकते है। साथ ही जिले में संचालित श्रम संसाधन केन्द्रों के माध्यम से भी श्रमिक पंजीयन नवकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है।
प्रेम, सौहार्द और भाईचारे के रंग सबसे अनमोल: मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को होली की दी हार्दिक शुभकामनाएं
रायपुर, 13 मार्च 2025/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेशवासियों को रंगों और उल्लास के महापर्व होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ दी हैं। उन्होंने इस पावन अवसर…