
जशपुरनगर 03 अप्रैल 2025/ सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित समस्त शासकीय, अशासकीय, आईटीआई, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज आदि के प्राचार्य, संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों जो विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रृत्ति की पात्रता रखते है को सूचित किया गया है कि शिक्षा सत्रं वर्ष 2024-25 हेतु ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही ीजजचरू//चवेजउंजतपब-ेबीवसंतेी
छात्रवृत्ति हेतु पात्रता निर्धारित –
छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय-सीमा रूपए 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय-सीमा रूपए1.00 लाख प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है। योजना का लाभ देने के लिए आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण-पत्र, छ.ग. का मूल निवास प्रमाण-पत्र, विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम, संस्था द्वारा जारी बोनाफाईड प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
पीएफएमएस के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। इस हेतु सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि अपना बचत खाता एक्टिव हो एवं आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की ही प्रविष्टि हो। वर्ष 2024-25 में संस्थाओं को जिला नोडल द्वारा प्रदाय प्रशिक्षण अनुसार जीईओ टैगिंग किया जाना अनिवार्य होगा है। जिन संस्थाओं द्वारा जीईओ टैगिंग नहीं किया जाएगा उस संस्था के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदाय नहीं दी जाएगी। वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को जीईओ एन.एस.पी. पोर्टल से वन टाईम प्रात करना आवश्यक होगा इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है। संस्था प्रमुख एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाना अनिवार्य होगा।