अम्बिकापुर 21 जनवरी 2025/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राज्य में नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 की घोषणा के साथ जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गयी है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विलास भोसकर के द्वारा आदेश जारी कर निर्वाचन को दृष्टिगत रखते हुये जिले में पदस्थ समस्त शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित किए गए हैं। आदर्श आचार संहिता के दौरान समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय/मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करेंगे। अति आवश्यक कार्य, अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति सम्बन्धित विभाग के प्रमुख या कार्यालय प्रमुख के द्वारा एवं जिला स्तर के अधिकारी अवकाश हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही अवकाश पर प्रस्थान करेंगे।
खनिज प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु 4.12 करोड़ से अधिक के कार्य स्वीकृत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अधोसंरचना को मिलेगा बढ़ावा
अम्बिकापुर 14 मार्च 2026/ खनिज प्रभावित क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और स्थानीय नागरिकों के जीवनस्तर में सुधार के उद्देश्य से कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा जिला सरगुजा में जिला…
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