
इस विधिक जागरूकता शिविर कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्वेता बघेल द्वारा नशीली दवाओं के दुरूपयोग एवं अवैध तस्करी के संबंध में कानूनी जानकारी, ड्रग एडिक्ट एवं ड्रग पीड़ितों की काउंसलिंग हेतु हेल्पलाईन नंबर 14446 एवं ड्रग से संबंधित अपराध होने पर उसकी जानकारी हेतु हेल्पलाईन नंबर 1533 की जानकारी दी गई। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा का अधिकार, बाल विवाह संवैधानिक अधिकार एवं कर्तव्य, नशा मुक्ति, घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005. मोटर दुर्घटना अधिनियम, पीडित क्षतिपूर्ति योजना, नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, समझौते के माध्यम से प्रकरण निराकरण हेतु नेशनल लोक अदालत, निशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता के संबंध में जानकारी शिविर में दी।








