Ro no D15139/23

नेशनल लोक अदालत 10 अप्रैल को

*आपसी सुलह (राजीनामा) के जरिए होगा मामलों का निपटारा*

धमतरी 29 मार्च 2025/ आपसी सुलह (राजीनामा) के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) द्वारा 10 अप्रैल 2025 को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी तारतम्य में धमतरी जिला न्यायालय एवं व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालतें आयोजित की जाएंगी।
लोक अदालत के दिन जिला न्यायालय एवं तालुका न्यायालय (व्यवहार न्यायालय) में लंबित शमनीय अपराध के प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, चेक बाउंस का प्रकरण, धारा 125 दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा मेट्रोमोनियल डिस्प्युट के अलावा जल कर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण ट्रैफिक चालान, भाड़ा नियंत्रण आबकारी से संबंधित प्रकरण एवं बैंक विद्युत संबंधी प्री-लिटिगेशन प्रकरण, राजस्व न्यायालय खंडपीठ में खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे, वारिसों के मध्य बंटवारे के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है।
नेशनल लोक अदालत के लिए खण्डपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्री.लिटिगेशन का निराकरण किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरणों धारा. 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों, बैंक रिकवरी प्रकरण, सिविल प्रकरण, निष्पादन प्रकरण, विद्युत संबंधी मामलों तथा पारिवारिक विवाद के मामलों का निराकरण किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त राजस्व, बैंक, विद्युत विभाग दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री.लिटिगेशन प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किए जाएंगे। जो विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों के प्रकरण लोक अदालत खण्ड पीठ में निराकृत किए जाएंगे। इस तरह पक्षकार अपने न्यायालयीन प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से करा सकते हैं। इसके अलावा लोक अदालत में दूरसंचार विभाग, नगर निगम, नगर पालिका परिषद् में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण प्री-लिटिगेशन प्रकरण, याददाश्त के आधार पर बंटवारा, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी प्रकरण, कब्जे के आधार पर बंटवारा, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस-2023) के अंतर्गत कार्यवाही के मामले, रेन्ट कंट्रोल एक्ट, सूखाधिकार से संबंधित मामलों के साथ-साथ विक्रय पत्र, दानपत्र और वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण के मामले तथा अन्य प्रकृति के सभी मामले सम्मिलित और चिन्हांकित कर आपसी राजीनामा के आधार पर नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकृत किया जावेगा।

  • Related Posts

    बाल मधुमेह से जूझ रहे बच्चों को मिला सहयोग और मार्गदर्शन

    धमतरी में रोगी सहायता समूह बैठक आयोजित, उपचार से लेकर स्कूल सहयोग तक पर हुई विस्तृत चर्चा   धमतरी, 25 मई 2026 (IMNB NEWS AGENCY) टाइप-1 डायबिटीज (बाल मधुमेह) से…

    Read more

    समय-सीमा की बैठक में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश

    खाद की कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई के निर्देश, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश   धमतरी, 24 मई 2026 (IMNB NEWS AGENCY) कलेक्टर अबिनाश…

    Read more

    NATIONAL

    तृणमूल में संगठनात्मक फेरबदल, पूर्व मंत्री मदन मित्रा को मिली बड़ी जिम्मेदारी

    तृणमूल में संगठनात्मक फेरबदल, पूर्व मंत्री मदन मित्रा को मिली बड़ी जिम्मेदारी

    संकट को अवसर में बदल सकता है भारत, पढ़ें अभिजीत मुखोपाध्याय का आलेख

    संकट को अवसर में बदल सकता है भारत, पढ़ें अभिजीत मुखोपाध्याय का आलेख

    पाकिस्तानी आतंकी ग्रुप भारत को निशाना बनाते हैं, देखें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्या कहा

    पाकिस्तानी आतंकी ग्रुप भारत को निशाना बनाते हैं, देखें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्या कहा

    ट्रंप की स्थित खराब, इसलिए मोदी-इंडिया को खुश करने रूबियो को भेजा’, पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- भारत ने सिखाया सबक

    ट्रंप की स्थित खराब, इसलिए मोदी-इंडिया को खुश करने रूबियो को भेजा’, पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- भारत ने सिखाया सबक

    लाल किला मैदान से गूंजा जनजातीय गौरव का स्वर

    लाल किला मैदान से गूंजा जनजातीय गौरव का स्वर

    ट्रंप की बेटी इवांका को मारने की साजिश, IRGC से जुड़ा आरोपी गिरफ्तार सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था

    ट्रंप की बेटी इवांका को मारने की साजिश, IRGC से जुड़ा आरोपी गिरफ्तार सुलेमानी की मौत का बदला लेना चाहता था