अम्बिकापुर 20 जनवरी 2025/ अनुविभागीय अधिकारी उदयपुर द्वारा तहसील उदयपुर के राजस्व निरीक्षक मंडल उदयपुर के पटवारी हल्का नम्बर-8 चैनपुर श्री नारायण सिंह को शासकीय कार्यों में लापरवाही पर निलंबित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हल्का पटवारी द्वारा ग्राम कवलगिरी के कृषक बंधन से रकबा संशोधन के कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने तथा राशि एक हजार लिया गया है। हल्का पटवारी का यह कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 (1) की कंडिका (ड) तथा (च) के विपरीत है। हल्का पटवारी का यह कृत्य शासकीय कार्य में लापरवाही और उदासीनता को दर्शित करते हुए कदाचरण की श्रेणी में आता है। इस कृत्य हेतु छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966 के नियम 09 में निहित प्रावधानों के तहत नारायण सिंह को निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय तहसील कार्यालय उदयपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
जीपीएफ प्रकरणों के निराकरण हेतु 19 से 21 अगस्त तक विशेष शिविर का होगा आयोजन
अम्बिकापुर 16 अगस्त 2026/ वरिष्ठ कोषालय अधिकारी ने बताया कि सामान्य भविष्य निधि (जी.पी.एफ.) अभिदाताओं के गुमशुदा कटौत्रे, ऋणात्मक शेष, full want/part want/missing credit प्रकरणों के निराकरण हेतु महालेखाकार (लेखा…
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