
उन्होंने बताया कि जिले अंतर्गत दावा आपत्ति करने वाले आवेदक कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास अम्बिकापुर में स्वयं उपस्थित होकर दावा आपत्ति के पक्ष में दस्तावेजों सहित जमा करना होगा। बिना प्रमाण के दावा-आपत्ति को पूर्णतः अमान्य किया जायेगा। प्राप्त दावा-आपत्ति के परीक्षण पश्चात् विशेषज्ञों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दावा-आपत्ति के संबंध में विषय विशेषज्ञों का निर्णय ही अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। डाक या कोरियर के माध्यम से दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा।