नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के तहत सम्पत्ति विरूपण अधिनियम प्रभावशील

जगदलपुर, 22 जनवरी 2025/ छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग रायपुर के द्वारा नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2024-25 की घोषणा किये जाने के साथ ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के दौरान सभी अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए शासकीय एवं अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते हैं बैनर और पोस्टर लगाये जाते हैं तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां लगाई जाती है, जिसके कारण शासकीय एवं अशासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा-3 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति जो सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही, खड़ियां रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा, वह जुर्माने से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। इस सम्बंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री हरिस एस द्वारा छत्तीसगढ़ सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित आदेश में कहा गया है कि चुनाव प्रचार के दौरान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनों की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर झंडियां लगाई जाती है अथवा पोस्टर एवं बैनर लगा कर सम्पत्ति को विकृत किया जाता है। इसी प्रकार नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 की प्रक्रिया के दौरान नाम निर्देशन दाखिल करते समय जिला कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय तथा अन्य शासकीय कार्यालयों के परिसर के अंदर किसी प्रकार की चुनाव प्रसार सामग्री यथा बैनर, पोस्टर इत्यादि किसी व्यक्ति द्वारा लाने या लगाने अथवा प्रदर्शन का कार्य किया जाता है, तो ऐसे कृत्यों के निवारण के लिए जिले के प्रत्येक थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से गठित किया जाए। इस दस्ते में जनपद पंचायत, लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी को सम्मिलित किया जाए। दल गठित करने का कार्य अनुभाग क्षेत्र में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व तथा तहसीलदार द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सहित संबंधित अन्य विभागों से समन्वय कर किया जायेगा। नगरीय निकाय और जनपद पंचायत द्वारा इस दस्ते को लोक सम्पत्ति को विरूपण से बचाने के लिए आवश्यक सामग्री जैसे गेरू, चूना, कूची, बांस एवं सीढ़ी आदि उपलब्ध करायी जाए। यह सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निर्वाचन की समाप्ति तक टीआई यथा थाना प्रभारी की देखरेख में अपने कार्य क्षेत्र में भ्रमण करते हुए लोक सम्पत्तियों को विरूपित होने से रोकेगा। यदि किसी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी सम्पत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी सम्पत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार किसी भी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार प्रसार के लिये नहीं किया जाएगा। थाना प्रभारी लोक सम्पत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों को एक पंजी में पंजीबद्ध करेंगे तथा शिकायत की जांच करेंगे। शिकायत पंजीबद्ध करते समय विरूपित सम्पत्ति की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी अवश्य करवायेगें। तथ्य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे। थाना प्रभारी उपरोक्त के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित साप्ताहिक प्रतिवेदन जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। यह प्रतिबंध आदेश तत्काल प्रभाव से निर्वाचन प्रक्रिया समापन तक जिले के सम्पूर्ण क्षेत्रों में प्रभावशील रहेगा।
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