
जनपद पंचायत बगीचा से प्राप्त जानकारी अनुसार एक साथ संपत्ति कर लेने हेतु निर्देशित नहीं किया गया है। शासन के निर्देशानुसार सम्पत्ति कर लेना है, जो प्रति हजार, दो रूपये लिया जा रहा है। जिसे एक साथ जमा किया जा सकता हैं। शेष अपनी सुविधानुसार जमा कर सकते हैं। किसी से जबरदस्ती सम्पत्ति कर नहीं लिया जा रहा है। ग्राम सभा में सर्व सहमति से लिये गये निर्णय के आधार पर सम्पत्ति कर निर्धारित किया गया है, इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है।







