अम्बिकापुर । संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने बताया कि विभागीय भर्ती नियम 2013 संशोधन नियम 2020 में प्रावधान अनुसार ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक (पुरुष) एम.पी.एच.डब्ल्यू.(पुरूष/वरिष्ठ सेनेटेरियन /फिजियोथैरेपी टेक्निशियन डाईंग केडर) के पद पर कार्यरत कर्मचारियों को स्वास्थ्य शिक्षक (हेल्थ एजुकेटर), सेनेटेरियन-कम-हेल्थ एजुकेटर के पद पर एवं ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, एम.पी.एच.डब्ल्यू.(पुरुष/महिला), ड्रेसर वर्ग-1 को नेत्र सहायक अधिकारी के पद पर तथा ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक-महिला, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता महिला को स्टॉफ परिचारिका(स्टाफ नर्स) के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 01 अप्रैल 2024 की स्थिति में दर्शाने वाली अनन्तिम (प्रोविजनल) सूची व चयन सूची, प्रतिक्षा सूची का प्रकाशन किया जा रहा है, जिसका अवलोकन संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं के कार्यालय के निर्धारित सूचना पटल तथा सरगुजा जिले के शासकीय वेबसाईट www.surguja.gov.in पर अवलोकन किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि यदि संबंधित कर्मचारियों के संबंध में दर्ज प्रविष्टियों में यदि कोई विसंगति, त्रुटि या किसी प्रशिक्षित कर्मचारी का नाम सम्मिलित होने से छुट गया हो तो ऐसी स्थिति में सुधार का अंतिम अवसर प्रदान करते हुये छुटे हुये नामों को जोड़ने एवं त्रुटि सुधार हेतु प्रमाणित दस्तावेज के साथ प्रकाशन जारी होने के दिनांक 14 नवंबर से 07 दिवस तक की अवधि व तिथि में आवेदक या आपत्तिकर्ता द्वारा अभ्यावेदन अधीनस्थ कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, में प्रस्तुत की जानी है।
निर्धारित समय-सीमा के उपरांत सेवा-संवर्ग में किसी भी प्रकार की दावा आपत्ति प्राप्त नहीं होता है तो प्रकाशित की जा रही इस अनंतिम वरिष्ठता सूची को अंतिम मानते हुये, अंतिम पदक्रम सूची व अंतिम चयन व प्रतिक्षा सूची प्रकाशित कर विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही संपादित की जावेगी। ऐसी स्थिति में सूची में रह जाने वाली किसी भी विसंगति या त्रुटि के लिये यथास्थिति संबंधित कर्मचारी अथवा संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।