
आवेदक द्वारा आंतरिक एवं बाह्य विकास कार्य पूर्ण किये जाने हेतु छ.ग. ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन तथा शर्तें) नियम 1999 के नियम 12 के अनुसार विकसित क्षेत्रफल का 25 प्रतिशत भूमि अर्थात कुल 18 भूखण्ड कमशः प्लॉट नं. 27. प्लॉट नं. 28, प्लॉट नं. 29, प्लॉट नं. 30, प्लॉट नं. 31, प्लॉट नं. 32, प्लॉट नं. 33, प्लॉट नं. 34, प्लॉट नं. 35, प्लॉट नं. 36, प्लॉट नं. 37, प्लॉट नं. 38, प्लॉट नं. 39, प्लॉट नं. 40, प्लॉट नं. 41, प्लॉट नं0 42, प्लॉट नं0 43, प्लॉट नं0 44 को सक्षम प्राधिकारी ग्राम पंचायत सरगवां के समक्ष बंधक रखा गया है। उक्त बंधक रखे गये प्लॉट का विक्रय आंतरिक एवं बाह्य विकास कार्य पूर्ण होने तक तथा इस न्यायालय की बिना अनुमति के उक्त बंधक रखे गये प्लॉटों की खरीदी बिक्री पूर्णतः वर्जित रहेगा।








