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राजनांदगांव हेल्थ केयर हॉस्पिटल राजनांदगांव का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत कमियों एवं अन्य अनियमितता के कारण पंजीयन 3 माह के लिए किया गया निलंबित

राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत पंजीकृत निजी चिकित्सालयों का निरीक्षण कर राज्य नोडल एजेंसी को जांच प्रतिवेदन प्रेषित करने के निर्देश दिए गए है। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव से प्राप्त निर्देशानुसार जिले में स्वास्थ्य विभाग की गठित जांच टीम द्वारा राजनांदगांव हेल्थ केयर हॉस्पिटल महामाया चौक डोंगरगांव रोड बसंतपुर का औचक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान व्याप्त कमियों के आधार पर अस्पताल संचालक राजनांदगांव हेल्थ केयर हॉस्पिटल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। जिसके पश्चात अस्पताल संचालक राजनांदगांव हेल्थ केयर हॉस्पिटल राजनांदगांव को पत्र प्रेषित कर सभी कमियों को पूर्ण करा लेने एवं भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं होने हेतु आश्वस्त कराया गया था। स्वास्थ्य विभाग जांच टीम द्वारा पुन: राजनांदगांव हेल्थ केयर हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान योजनांतर्गत प्राप्त कमियों के अतिरिक्त अन्य अनियमितता पायी गई।
जिला स्तरीय गठित टीम द्वारा प्राप्त कमियों के आधार पर जांच प्रतिवेदन तैयार कर राजनांदगांव हेल्थ केयर हॉस्पिटल राजनांदगांव का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना अंतर्गत पंजीयन 3 माह हेतु निलंबित किए जाने के संबंध में संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य नोडल एजेंसी की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुशंसा पत्र प्रेषित किया गया था। जिला स्तरीय जांच समिति द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन के आधार पर संचालक स्वास्थ्य सेवाएं सह मुख्य कार्यपालन अधिकारी राज्य नोडल एजेंसी रायपुर से प्राप्त अनुमोदन पश्चात अस्पताल संचालक राजनांदगांव हेल्थ केयर हॉस्पिटल राजनांदगांव को जारी पत्रानुसार योजना के दिशा-निर्देशानुसार अस्पताल द्वारा योजनांतर्गत किए गए प्रकरण को निरस्त करते हुए अस्पताल को पंजीयन आगामी 3 माह के लिए निलंबित किया गया है। साथ ही अस्पताल संचालक राजनांदगांव हेल्थ केयर हॉस्पिटल राजनांदगांव को निलंबन अवधि के दौरान अस्पताल में उपयोग की जाने वाली योजना संबंधी समस्त प्रचार-प्रसार सामग्री हटाने एवं योजनांतर्गत नये क्लेम प्रकरण पंजीकृृत नहीं करने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

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